गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व मंत्री अंगद यादव की संपत्ति अवमुक्त करने का आदेश

Azamgarh Uttar Pradesh

आजमगढ़ : पूर्व मंत्री अंगद यादव के सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर स्थित आवास को कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार की देर शाम को अवमुक्त किया गया। बता दें कि वर्ष 2022 में अंगद यादव के आवास को और मोटरसाइकिल को कुर्क कर लिया गया था। 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई थी। बाद में पूर्व मंत्री अंगद यादव की पत्नी विमला देवी ने कोर्ट में अपील दाखिल की थी और यह कहा था कि उनकी प्रॉपर्टी उनके ससुर से उत्तराधिकार के रूप में मिली है। ना कि अपराधिक कृतियों से अर्जित की गई संपत्ति है। अंगद यादव वर्ष 1991, 1993 और 2012 में विधायक चुने ग़ए थे। पूर्व मंत्री भी थे। उन्होंने अपने पिता से मिली संपत्ति का रिनोवेशन कराया था। इसलिए इस आवास के कुर्क करने का कोई कारण नहीं था। कोर्ट ने विमला देवी की अपील को मानते हुए प्रशासन को कुर्क की गई संपत्ति को अवमुक्त करने का आदेश दिया। इसी क्रम में शनिवार की शाम को नायब तहसीलदार नगर माधवेंद्र सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल कुलदीप यादव, थानाध्यक्ष सिधारी राकेश सिंह की टीम के नेतृत्व में मकान का ताला खोला गया।

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