
आजमगढ़: सात वर्षीया मासूम के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को बीस वर्ष के सश्रम कारावास तथा बीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीया मासूम 3 सितंबर 2018 को दिन में बारह बजे बजे घर से सौ मीटर दूर अपने मक्के के खेत की रखवाली कर रही थी। तभी आरोपी एहसान वहां पहुंचा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर जब लोग खेत की तरफ दौड़े,तब एहसान भाग गया।पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी एहसान को बीस वर्ष के सश्रम कारावास तथा बीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।