कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को चार चार वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को एक एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार उर्मिला देवी पत्नी जगबरन निवासी बरोही फतेहपुर थाना बिलरियागंज का उनके पट्टीदार लोचन से नांद खूंटे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 4 अप्रैल 2014 की शाम 7:30 बजे लोचन पुत्र जमुना तथा लक्ष्मीना पत्नी देवी दिन उर्मिला के ससुर घरभरन को करने लगे। जब शोरगुल सुनकर उर्मिला घर भरन को छुड़ाने के लिए गई तब लोचन ने धारदार हथियार से घरभरन को मारा। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह व शिवाश्रय राय ने घरबरन ,उर्मिला, अनीता देवी, विवेचना अधिकारी विज्ञानकर सिंह तथा डॉ संतोष कुमार को बताओ साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों के डारिनों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी लोचन राजभर तथा लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मीना को 4 वर्ष के कारावास तथा एक एक हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसी मुकदमे की क्लास केस में चार आरोपियों को 2 वर्ष के कारावास तथा सात सात सौ रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। इस मुकदमे में लक्ष्मीना देवी पत्नी देवीदीन ने घरभरन राजभर, वीरेंद्र राजभर, संजय राजभर तथा जगबरन राजभर पर मारपीट का आरोप लगाया था। अदालत ने सभी चारो आरोपियों को दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।