
नाबालिग किशोरी के अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी महिला को चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार रानी की सराय थाना क्षेत्र के एक गांव से 06 फरवरी 2014 को चौदह वर्षीया पीड़िता घर से गायब हो गई। इस मामले में पीड़िता की मां ने गांव के ही सुनील तथा उसकी मां पार्वती के विरुद्ध पीड़िता के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। सुनील के फरार हो जाने के कारण पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पार्वती के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पार्वती को चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।