जहरीली शराब कांड तथा कई अन्य मुकदमों में फतेहगढ़ जेल में बंद वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान सपा विधायक रमाकांत यादव ने न्यायालय से गुहार लगाई की जेल में उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं यहां तक की उनके जूते भी उतरवा लिए गए हैं। विधायक रमाकांत यादव की पैरवी कर रहे रविंद्र नाथ यादव एडवोकेट ने बताया कि पेशी के समय ही एमपी एमएलए कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने इस विषय में जेलर से पूछताछ की और यह आदेश दिया की विधायक को जेल मैनुअल के अनुसार सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन ना हो। बीते वर्ष 21 फरवरी 2022 में अहरौला के माहुल तथा फूलपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पी लेने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा फरवरी 1998 में लोकसभा चुनाव के समय अंबारी चौक पर अंधाधुंध फायरिंग के मामले में एम पी एल ए सत्र न्यायालय में पेशी हुई। तीनों मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया चल रही है मंगलवार को किसी गवाह के उपस्थित न होने पर अदालत में सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 जुलाई नियत कर दी। उधर पवई थाना क्षेत्र में शांति भंग तथा चक्का जाम के 17 साल पुराने मुकदमे में सपा विधायक रमाकांत यादव की पीसी वर्चुअल पेशी एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई अदालत ने इस मुकदमे में 6 जुलाई तारीख नियत कर दी।