दहेज हत्या में आरोपी पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास, ₹10 हजार जुर्माने की सजा

Crime | जुर्म

दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।वहीं पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी सास ससुर को दोषमुक्त कर दिया।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ओम प्रकाश  वर्मा ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी रामसालिक निवासी हैदराबाद थाना रौनापार की पुत्री पूजा की शादी 2010 में राकेश ओझा पुत्र श्री प्रकाश ओझा उर्फ अंशदार ओझा निवासी शंकरपुर थाना महाराजगंज के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पूजा का उत्पीड़न होता था ।वादी मुकदमा राम सालिक  को 1 अगस्त 2016 की रात नौ बजे सूचना मिली कि ससुराल में उनकी पुत्री पूजा की जहर देकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पति राकेश ओझा, ससुर श्रीप्रकाश ओझा तथा सास विमला देवी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्र ने वादी मुकदमा समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति राकेश ओझा को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में सास विमला तथा ससुर श्रीप्रकाश उर्फ अंशदार ओझा को दोषमुक्त कर दिया।

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